नाबालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
1 min read झाबुआ विशेष न्यायाधीश
आर.के. शर्मा (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया उम्र 23 साल निवासी तालाब फलिया राणापुर को दिनांक 10.06.2023 को दोषी पाते हुये धारा 363, 366, 376(2)एन,376(3), 344 भादिव एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल,विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ, द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 10.07.2020 को शुक्रवार को 11 बजे पीडिता के पिता गोपाल कॉलोनी झाबुआ स्थित अपने घर से बाजार गया था, करीब वापस 3.00 बजे अपने घर आया तो उसके लडके ने बताया कि पीडिता दोपहर के करीब 1 बजे घर से स्कूल अपनी मार्कशीट लेने गई है,शाम 4 बजे तक घर नही आई है। पीडिता के पिता स्कूल गया तो वहॉ पर भी पीडिता नही मिली। उसके बाद उसने रिश्तेदारी व आसपास तलाश करने पर उसे पीडिता के बारे में कोई पता नही चला । आरोपी के विरुद्ध थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 27.07.2020 को अपहर्ता पीडि़ता को दस्तयाब कर पुलिस कथन करवाये गये,जिसमें पीडि़ता ने बताया कि घटना दिनांक को घर से स्कूल अपनी मार्कशीट लेने गई थी, कन्याशाला स्कूल झाबुआ के पास जान पहचान का रोहित बबेरिया मिला और उसे धमकी देकर बहला-फुसलाकर औरत बनाने के लिए गुजरात ले गया, जहां आरोपी रोहित ने झोपड़ी बनाकर करीबन 15 दिन तक औरत बनाकर रखा और शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश आर.के. शर्मा (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया उम्र 23 साल निवासी तालाब फलिया राणापुर को निर्णय दिनांक 10.06.2023 को दोषी पाते हुये धारा 363, 366, 376(2)एन,376(3), 344 भादिव एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन मनीषा मुवेल,विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ, द्वारा किया गया।