लठ्ठ,पत्थर से मारपीट कर अस्थिभंग कारित करने वाले अभियुक्तगण को हुआ 2-2 वर्ष का कारावास
1 min read न्यायालय साक्षी मसीह, न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा आरोपीगण अकरम पिता छगन खराड़ी, बाबु पिता जानिया डामोर, जेमतीबाई पति श्रवम मावी, रमु उर्फ रामु पिता रिछू डामोर, पिशु पिता छगन खराडी, भमर पिता जानिया डामोर निवासीगण ग्राम गोला छोटी को दोषी पाते हुये निर्णय दिनांक 16.12.2023 को धारा 325/149 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 147, 323/149(3-काउंट) भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 300-300 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी श्रीमति शीला बघेल, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 11.6.2018 को फरियादी जयेश पिता हिम्मत डामोर उम्र 28 साल ने रिपोर्ट किया कि उसके घर के बाहर विवादित खेत के पास दिन के करीब 4.30 बजे थे तब बाबु पिता जानिया डामोर, भमर पिता जानिया डामोर, रमु पिता रिसु डामोर, अकरम पिता छगन खराडी, पिशु पिता छगन खराडी, हिजु पिता छगन खराडी, नि. सभी गोला छोटी एवं जेमती पति श्रवम मावी नि. ढेकल बड़ी के एक मत एक राय होकर हाथ में लट्ठ पत्थर लेकर नंगी नंगी रांड चौदू छोरी चौदू की गालिया देते हुये आये और बोले की तुमने जमीन का केश कोर्ट में केसे लगाया कहकर उसके भाई रतन को बाबु पिता जानिया डामोर, पिशु पिता छगन खराडी और हिजू पिता छगन खराडी ने हाथ मे लट्ठ पत्थर से मारपीट किया जिससे रतन को सिर मे बाई तरफ, दाहिने जबडे पर, बाये हाथ की उंगली पर, दाहिने पैर के घुटने पर व उसकी मां सकुडीबाई को भमर पिता जानिया डामोर ने लट्ठ से पीठ पर तथा उसे रमु ने हाथ मे लिये लट्ठ से सिर पर बाई तरफ तथा जेमतीबाई ने पत्थर से दाहिने हाथ के अंगूठे पर मारपीट किया तथा उसके भाई बरु को अकरम पिता छगन खराडी ने पत्थर से मारपीट किया जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे पर चोटे आई व मारपीट कर जाते जाते बोले की आज तो बच गये हो किसी दिन फिर खेत पर आये तो जान से खत्म कर देगें घटना घर परिवार वालों ने देखी थी। अभियुक्तगण द्वारा दी गई अश्लील गालिया उसे व सुनने वालों को बुरी लगी । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अपराध की विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय साक्षी मसीह, न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा आरोपीगण अकरम, बाबु, जेमतीबाई, रमु उर्फ रामु, पिशु, भमर निवासीगण ग्राम गोला छोटी को दोषी पाते हुये निर्णय दिनांक 16.12.2023 को धारा 325/149 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 147, 323/149(3-काउंट) भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 300-300 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।