बलात्कार करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
1 min readमाननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भरत कुमार व्या0स सा., जिला झाबुआ द्वारा आरोपी अजय पिता रडु वसुनिया को धारा 376(2)(एफ) भा.दं.स. के तहत 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजक, अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी द्वारा बताया कि दिनांक 13.09.2021 को दिन में करीब 4.00 बजें पीडिता के माता-पिता कुन्दनपुर हाट बाजार करने गये थे तथा पीडिता घर के बाहर ओटले पर अकेली बैठी थी की उसके ग्राम छायन खुर्द का रहने वाला अजय पिता रडु वसुनिया उम्र 22 साल आया जो पीडिता के रिश्ते में बुआ का लडका लगता है । आरोपी पीडिता को जबरदस्ती हाथ पकडकर आंगन में ले जाकर उसके कपडे उतारकर उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम(बलात्कार) किया ओर आरोपी ने उसे बोला की तु चिल्लारई तो जान से खत्मु कर दुंगा की धमकी दी। आंगन में आसपास मक्कीट की फसल बडी होने से तथा आसपास कोई नही होने से पीडिता की आवाज किसी ने नही सुनी थी । पीडिता के माता-पिता हाट बाजार से वापस आने पर घटना की बात उनकों बताई तथा उनके साथ थाना राणापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । पीडिता की रिपोर्ट पर थाना राणापुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्या यालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्ये एवं तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय पिता रडु वसुनिया को धारा 376(2)(एफ) भा.दं.स. के तहत 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 10,000 रूपये के अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजक, अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।