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पशु वध करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये गये ।

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न्यायालय:- पूनम सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्त,गण 1. रूपसिंह पिता पेमा मखानिया आयु 30 साल 2. हुरसिंह पिता कलाला भाबोर 3. प्रेमसिंह पिता हुमजी 4. पंकेश पिता खैमाल मसानिया 5. विजय पिता झीतरा भाबोर 6. दिता पिता भावा मसानिया 7. गुड्डु पिता तेजा भाबोर निवासीगण ग्राम मुण्ड्त थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ को दिनांक 13-01-2023 को दोषी पाते हुये प्रत्येो‍क अभियुक्तगण को म.प्र. पशु परीक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये एवं धारा 10 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन शीला बघेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी(अभियोजन) सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया कि घटना दिनांक 01.12.2019 को उपनिरीक्षक सुरेन्द्र्सिंह शक्तावत को अज्ञात व्यक्ति से ग्राम मुण्डत में गाय काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त् सूचना पर तस्दी क पर हमराही फोर्स लेकर ग्राम मुण्डत पहुंचे। सूचना की तस्दीिक कर राहगीर पंचान को तलब कर और उन्हे् सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर बताये स्थाहन पर पहुंचे, जहां पर देखा कि कुछ लोगों की भीड़ है व एक पशु का वध कर मांस का बंटवारा कर रहे थे, जिन्हेा हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछने पर उन्हों ने अपना नाम रूपसिंह, हुरसिंह, प्रेमसिंह, पंकेश,दिता, गुड्डू होना बताया था। उक्तक अभियुक्तगण से पशु वध के संबंध में पूछने पर भैंस की पाड़ी को बाजार से खरीद कर खाने के लिये मारना व मांस का बंटवारा कराना बताया था। मौके से रूपसिंह से भैंस की खाल, हुरसिंह से छुरा, प्रेमसिंह से दराता, पंकेश से मांस तौलने का लोहे का तराजु एवं दिता, गुड्डू तथा विजय से प्रत्येक से डेढ़ किलो भैंस का मांस जप्त किया था। अभियुक्तगण का कृत्यन म.प्र. पशु परीक्षण अधिनियम 1959 की धारा 4(2)(1)क, 8 एवं 10 के अन्तर्गत दंडनीय होने से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये गये। थाना कल्याणपुरा वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और सम्पूसर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुसत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रूपसिंह, हुरसिंह, प्रेमसिंह, पंकेश,दिता, गुड्डू को दिनांक 13-01-2023 को दोषी पाते प्रत्येप‍क अभियुक्तगण को म.प्र. पशु परीक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये एवं 10 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किये गये । शासन की ओर प्रकरण का संचालन शीला बघेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा किया गया ।


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