शासकीय कर्मचारी को गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने व उपहति कारित करने वाले आरोपी को हुई सजा
1 min readन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी(श्रीमति पूनमसिंह), जिला झाबुआ द्वारा आरोपी संदीप सरदारसिंह अखाडिया को दोषी पाते हुये धारा 332 भादवि में छ: माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 353 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 294 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति शीला बघेल, एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी मुनसिंह थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह घटना दिनांक को जिला न्यायालय प्रांगण में अपनी शासकीय नौकरी पर होकर सी. जे. एम. साहब की गाड़ी के पास खड़ा था, तभी लगभग 04:30 बजे संदीप जो पुलिस विभाग झाबुआ से बर्खास्त है, जिला न्यायालय प्रांगड़ में नजारत विभाग तरफ से मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देता हुआ श्री दिनेश सक्सेना अधिवक्ता की टेबल पर आकर उनके साथ अश्लील गालियां देने लगा तो, फरियादी ने बोला कि यहां अश्लील गालियां क्यों दे रहे हो कोर्ट में शासकीय कार्य चल रहा है तो फरियादी को संदीप ने अश्लील गालियां देते हुये बोला कि वह कौन होता है उसे रोकने वाला कहकर गालियां देने लगा। उसके बाद फरियादी मुनसिंह सी.जे.एम. साहब की शासकीय गाड़ी की ड्राईवर सीट पर बैठने गया तो उसके शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये उसे बोला कि वह बहुत बड़ा ड्राईवर बनता है कहकर धमकी देकर धक्का-मुक्की करने लगा, तभी सत्यम् भट्ट, मेहमूद शेख, शाहिद खान, अधिवक्ताओं ने बीच-बचाव करने आये तो, संदीप ने धमकी दी कि आज के बाद फरियादी कहीं मिला तो वह उसे जान से खत्म कर देगा की धमकी देकर भाग गया । धक्का-मुक्की से फरियादी के सीने पर अंधरूनी चोटें आयी थी। पुलिस कोतवाली झाबुआ द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी(श्रीमति पूनमसिंह), जिला झाबुआ द्वारा आरोपी संदीप सरदारसिंह अखाडिया को दिनांक 18.04.2024 दोषी पाते हुये धारा 332 भादवि में छ: माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 353 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 300 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 294 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति शीला बघेल, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा किया गया।