अवैध रूप से शराब का परिवहन कर बेचने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 अर्थदण्
1 min readअवैध रूप से शराब का परिवहन कर बेचने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 अर्थदण्
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी दिनेश पिता कालू सिसौदिया निवासी दाहोद(गुजरात) को दोषी पाते हुये धारा 34(2)आबकारी अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, एडीपीओ, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी,अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 06.03.2009 को सहायक उप निरीक्षक एन.एस. भुरिया थाना झाबुआ कि चौकी पिटोल में चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह के साथ रोड़ गश्त के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि सफेद रंग की जीप में शराब भरकर दाहोद तरफ ले जाई जा रही है, सूचना पर विश्वास कर राहगिर पंचान को लेकर सूचना से अवगत कराकर पिटोल आर.टी.ओ. बैरियर पहुंचे जहां एक जीप पिटोल तरफ से आते दिखी, जिसे पंचान को भी दिखया जिसे रोका तो जीप चालक जीप को आगे पीछे करने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा। ड्राईवर का नाम पता पूछते अपना नाम दिनेश पिता कालू सिसौदिया निवासी दाहोद का होना बताया। जीप क्रमांक जी.जे.20 ए 623 को चैक करते उसके अंदर रखी बियर पावर 5000 सुपर स्ट्रां की 45 पेटी मिली जिसके बारे में दिनेश से लायसेंस व अनुमति पत्र के बारे में एवं लाने ले जाने के बारे में पूछा तो कोई लायसेंस नही होना बताया तथा पिटोल दुकान से खरीदकर दाहोद बेचने के लिये ले जाना बताया। अभियुक्त दिनेश से उपरोक्त शराब जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 28.02.2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिनेश पिता कालू सिसौदिया निवासी दाहोद(गुजरात) को धारा 34(2)आबकारी अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, एडीपीओ झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।